बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
जांजगीर-चांपा। जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
विरोध करने पर धमकाने का आरोप
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 8 अक्टूबर 2026 की है। आरोप है कि रामनारायण बंजारे ने एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ की। बालिका द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट करने और घटना की जानकारी किसी को नहीं देने की धमकी दी। मामले की शिकायत मिलने के बाद बलौदा पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
गंभीरता से लिया मामला, आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए बलौदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में अपराध क्रमांक 511/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75(2), 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस टीम का रहा योगदान
इस कार्रवाई में थाना बलौदा के निरीक्षक मनोहर सिन्हा, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शामेश देव और महिला आरक्षक रामकुमारी मार्को का सराहनीय योगदान रहा।
जांजगीर-चांपा पुलिस ने मामले में आगे की विवेचना जारी होने की जानकारी दी है।





