मनेन्द्रगढ़/14 मार्च 2024/ 22 मार्च 2024 को संध्या 5:00 बजे तक कोषालय से उपलब्ध कराये गये चेक बुक, आहरण अधिकारी कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे साथ ही उपयोग किय गए, निरंक चेक का विवरण भी चेक बुक साथ देंगे।
26 मार्च 2024 से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में जिनमें कि कतिपय व्ययों को जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषय वस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त कर सकेंगे। कार्य विभागों में ई-कुबेर के माध्यम से ऑननलाईन भुगतान की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। 22 मार्च 2024 संध्या 5:00 बजे के पश्चात् कार्य विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के ऑनलाइन भुगतान पर रोक लगायी जाती है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाये की ऑनलाइन पेमेंट फाइल जनरेशन न हो। अत्यावश्यक प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति पश्चात् ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेंगे। 26 मार्च 2024 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में कोषालय से चेक उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।