पिकअप वाहन, गैस कटर और ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त; 10 से 12 बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम
कोरबा।एसईसीएल बांकी नंबर-4 खदान में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आधी रात को खदान परिसर में घुसे 10 से 12 बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना लिया और उनके मोबाइल फोन छीनकर गैस कटर से लोहे के रैक और एसईसीएल संपत्ति के पाइप काटकर चोरी कर लिए। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए बांकीमोंगरा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
आधी रात को खदान में मचाया आतंक
पुलिस के अनुसार, घटना 26 और 27 अक्टूबर 2026 की दरम्यानी रात करीब 1 बजे की है। 10 से 12 नकाबपोश बदमाश एसईसीएल बांकी नंबर-4 खदान परिसर में दाखिल हुए। वहां ड्यूटी कर रहे चौकीदारों को अपने कब्जे में लेकर बंधक बना लिया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद बदमाशों ने गैस कटर की मदद से स्टोर में रखे लोहे के रैक और एसईसीएल संपत्ति के पाइप काटे तथा करीब 28 हजार रुपये कीमत का सामान लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद जाते समय आरोपियों ने चौकीदारों के मोबाइल फोन वापस कर दिए।
मुखबिर की सूचना पर दो आरोपी गिरफ्तार
घटना के संबंध में एसईसीएल सुरक्षा गार्ड व्यासनारायण चौहान की रिपोर्ट पर 28 अक्टूबर को थाना बांकीमोंगरा में अपराध क्रमांक 223/2026 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पिकअप वाहन चालक राहुल विश्वकर्मा और कबाड़ दुकान संचालक आकाश साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया। डकैती से प्राप्त संपत्ति के निपटान और खरीद-बिक्री में संलिप्तता सामने आने पर दोनों के विरुद्ध बीएनएस की धाराएं 317(3) एवं 317(5) भी जोड़ी गईं। पिकअप, गैस कटर और ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त
पिकअप, गैस कटर और ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक CG 12 BJ 6180, एक गैस कटर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
1. राहुल विश्वकर्मा (22 वर्ष), पिता स्व. राजकुमार विश्वकर्मा, निवासी विनायक पब्लिक स्कूल के पास, बांकीमोंगरा।
2. आकाश साहू (20 वर्ष), पिता स्व. रंजीत साहू, निवासी एसईसीएल अस्पताल के पास, बांकीमोंगरा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी
मामले में अपराध क्रमांक 223/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), 127(2), 317(3) एवं 317(5) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब इस वारदात में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।





