जांजगीर। पुराने विवाद में युवक की लोहे के रॉड और डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में जांजगीर की द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, थाना बिर्रा क्षेत्र के ग्राम सेमरिया निवासी देवी प्रसाद कश्यप पर 10 मई 2025 को साप्ताहिक बाजार से घर लौटते समय पुरानी रंजिश के चलते गांव के रमेश्वर कश्यप, संजीव कश्यप और दुजाराम कश्यप ने एक राय होकर लोहे के रॉड और डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल देवी प्रसाद की मौत हो गई।
घटना की सूचना पर थाना बिर्रा पुलिस ने अपराध क्रमांक 51/2025 दर्ज कर मामले की विवेचना की। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए।
सुनवाई के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गणेशराम पटेल ने अभियोजन के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए तीनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1)/3(5) के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक के.एन. कश्यप ने प्रभावी पैरवी की।
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