Tuesday, June 17, 2025

            नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को चांपा पुलिस ने किया गिरफ्तार

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              आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2), 96, 64(2)(ड) BNS  04,06 पाक्सो  एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर


              जांजगीर – चांपा।पीड़िता ने दिनांक 10. 09.2024 के घर से बिना बताए सुबह 08/30 बजे निकली थी जो शाम तक घर वापस नही आने से आस पास पता तलास किए पता नही चला की रिपोर्ट पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 390/ 24 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।

              पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस द्वारा नाबालिक बालिका की लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान विवेचना में अपहृता बालिका को आरोपी रोहन राजपूत निवासी मोदी चौक चम्पा के पास से बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया, तथा प्रकरण में धारा 96,64(2)(ड) BNS 04,06 पाक्सो  एक्ट  जोडी गई है।

              प्रकरण के आरोपी रोहन सिंह ठाकुर निवासी मोदी चौक चांपा थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित एवं जुर्म करना स्वीकार किए जाने से  विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 17.09.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

              उपरोक्त कार्यवाही में निरी. डा. नरेश कुमार पटेल थाना प्रभारी चांपा, उनि बी एस लकड़ा, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जयसवाल, आर डिकेस्वर साहू,पदमराज सिंह, छोटे लाल अज्जगले, सचिन एक्का, का सराहनीय योगदान रहा।

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