
बालोद। जिले के गुरुर विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़भूम परिसर में बिना अनुमति 29 पेड़ों की कटाई के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर हुई जांच में पेड़ों की अवैध कटाई की पुष्टि होने के बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार विद्यालय परिसर में पेड़ों की कटाई की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) गुरुर ने 2 जुलाई 2026 को विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि विद्यालय परिसर में 29 पेड़ों की कटाई बिना किसी वैधानिक अनुमति के की गई है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार 23 अप्रैल 2026 को शाला विकास समिति की बैठक आयोजित कर पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष जीवन लाल उईके और सदस्य निर्मला उईके को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं, माध्यमिक स्तर के प्रधान पाठक एवं शाला विकास समिति के सचिव डोमर सिंह निषाद की भूमिका भी प्रमुख रूप से सामने आई है।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि पेड़ों की कटाई के लिए न तो वन विभाग से और न ही राजस्व विभाग से कोई अनुमति ली गई थी, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बीईओ गुरुर ने 3 जुलाई 2026 को गुरुर थाना प्रभारी को पत्र सौंपकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया है। साथ ही शासकीय नियमों के उल्लंघन और पदीय दायित्वों के दुरुपयोग के आरोप में प्रधान पाठक डोमर सिंह निषाद एवं अन्य संलिप्त कर्मचारियों के निलंबन की अनुशंसा भी उच्च अधिकारियों को भेजी गई है।
प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब मामले में पुलिस जांच और विभागीय कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के इस मामले ने शिक्षा विभाग और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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