आरोपीयो के विरूद्ध धारा 376, 328, 34 भादवि के तहत की गई कार्यवाही


जांजगीर – चांपा। जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के महिला को नशीली पदार्थ पिलाकर दैहिक शोषण करने वाला मुख्य आरोपी सहित सहयोगी आरोपी को थाना अकलतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है की दिनांक 20.03.2024 को रात्रि में पीड़िता अपने घर पर अकेली थी तभी आरोपी सत्यम खरे व उसके दोस्त निखिल कुमार कोसले द्वारा पीडिता के घर जाकर उसको नशीली पदार्थ पिलाकर आरोपी सत्यम खरे द्वारा दैहिक शोषण किया और घटना के समय उसके साथी निखिल कुमार कोसले द्वारा घटना का विडियो फोटो बना रहा था कि लिखित रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 415/2024 धारा 376,328,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।
महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी हेतु थाना स्तर से टीम गठित किया गया था।
प्रकरण के आरोपीगण घटना घटित कर अपने सकुनत से फरार था जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। जिसे मुखबीर के सूचना के आधार पर ग्राम- पीपरसत्ती से आरोपीयो सत्यम खरे व निखिल कुमार कोसले,साकिन – पीपरसत्ती, थाना- अकलतरा को पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर घटना के संबध मे पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 05.09.24 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणिकात पाण्डेय थाना प्रभारी अकलतरा, सउनि बी.पी.खाण्डेकर, राजेंद्र क्षत्रिय, प्र.आर. शरीफुददीन खान, म.प्र.आर. अनिता पाटले, आरक्षक शेषनारायण साहू, बसंत कुमार साहू का सराहनीय योगदान रहा।