Thursday, December 5, 2024

        कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक, कर्मचारियों को मतदान तिथि को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

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        पड़ोसी राज्य के छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार-व्यवसाय में नियोजित को भी गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन मिलेगा सवैतनिक अवकाश

        सप्ताह में सातों दिन कार्य करने वाले कारखाने में प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश

        रायपुर, 17 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत् लोकसभा निर्वाचन, 2024 हेतु नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि को राज्य शासन द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।

        छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र बस्तर में 19 अप्रैल, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में 26 अप्रैल और सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 7 मई को मतदान होना है।

        इसी प्रकार पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार-व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित और कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र 27 मार्च 2024 के अनुसार आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखंड एवं तेलंगाना राज्य के लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु निर्धारित मतदान तिथि आंध्रप्रदेश में 13 मई, उड़ीसा में 13, 20, 25 मई और एक जून को, महाराष्ट्र में 19, 26 अप्रैल तथा 07, 13 और 20 मई को, मध्यप्रदेश में 19 और 26 अप्रैल तथा 7 एवं 13 मई को, उत्तरप्रदेश में 19 एवं 26 अप्रैल तथा 7, 13, 20, 25 मई और एक जून को, झारखण्ड में 13, 20 और 25 मई तथा एक जून को, तेलंगाना में 13 मई को मतदान होना है।

        साथ ही राज्य शासन द्वारा ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन को 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया गया है तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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