Saturday, September 14, 2024

        उद्यानिकी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

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        इच्छुक ऋणी/अऋणी कृषक निर्धारित तिथि तक करा सकते हैं बीमा

        कोरबा 23 जुलाई 2024/ खरीफ वर्ष 2024-25 अंतर्गत उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित है। इन फसलों में टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद शामिल हैं। इच्छुक ऋण व अऋणी कृषक 31 जुलाई तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि या अपने नजदीकी शासकीय उद्यान रोपणी से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
        योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी ऋणी/अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार) योजना में शामिल हो सकते हैं। ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराए जाने के लिए किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 05 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।
        योजनांतर्गत टमाटर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 01 लाख 20 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 06 हजार रूपए निर्धारित है। इसी तरह बैंगन के लिए बीमित राशि 77 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 3850 रूपए, मिर्च के लिए बीमित राशि 68 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 3400 रूपए, अदरक के लिए बीमित राशि 01 लाख 50 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 7500 रूपए, केला के लिए बीमित राशि 85 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 4250, पपीता के लिए बीमित राशि 87 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 4350 रूपए तथा अमरूद के लिए बीमित राशि 45 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 2250 रूपए निर्धारित है।
        किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे- कम या अधिक तापमान, कम अधिक या बेमौसम वर्षा, बीमारी अनुकूल मौसम (कीट एवं व्याधि), ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं, हवा की गति से फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। खरीफ मौसम के टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक फसल हेतु तापमान, वर्षा वायु गति एवं कीट व्याधि प्रकोप की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के निःशुल्क टोल फ्री नं.-1800-419-0344/14474 पर तथा या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित कर सकते है।
        सहायक संचालक उद्यान विभाग ने बताया कि कृषक अपने निकटतम शासकीय उद्यान रोपणी से इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत विकासखण्ड कोरबा के शासकीय उद्यान रोपणी पताड़ी के उद्यान अधीक्षक संजना बंजारे मोबाइल नंबर 7697678999, विकासखण्ड करतला के शासकीय उद्यान रोपणी पटियापाली में  डी. पी. मिश्रा 9907905061, विकासखण्ड कटघोरा के शासकीय उद्यान रोपणी पंडरीपानी में अर्जुन सिंह मराबी 9131902927, विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा के शासकीय उद्यान रोपणी नगोई में  सर्वेश्वर कुमार पटेल 8770947767 तथा विकासखण्ड पाली के शासकीय उद्यान रोपणी पोड़ीलाफा में  अर्जुन सिंह मरावी मो. नं. 9131902927 से संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार उद्यानिकी फसल बीमा हेतु बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि एवं विकासखण्ड प्रतिनिधि से भी संपर्क किया जा सकता है। जिसमें जिला प्रतिनिधि सूरज कुमार काशीपुरी मो. नं. 9340783695, सहायक जिला प्रतिनिधि रामेश्वर प्रसाद पटेल मो. नं. 8965044804, विकासखण्ड कोरबा के प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक प्रभाकर सोनी मो. नं. 9039389654, शैलेन्द्र कुमार साहू मो. नं. 7400632554 से संपर्क किया जा सकता है। इसी प्रकार कटघोरा से कमलेश कुमार उइके मो. नं. 7828685667, करतला से हरेन्द्र कुमार बरेठ मो. नं. 9399608737, अभिषेक सोनी मो. नं. 8959556839 एवं  चित्रसेन मो. नं. 9098518044, पाली से शिव कुमार पटेल मो. नं. 9575650207 तथा पोड़ी उपरोड़ा से कमलेश कुमार साहू मो. नं. 9691536171 से संपर्क किया जा सकता है।

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