कोरबा। कार्यालय कलेक्टर कोरबा में विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा ज्ञापन सौंपने अथवा रैली निकालने के दौरान परिसर में अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार की भीड़ से सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे शांति भंग की संभावना बनी रहती है। साथ ही शासकीय कार्यों के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आये आम नागरिकों को भी परेशानी होती है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर कोरबा (छत्तीसगढ़) से 100 मीटर परिसर को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है।
अतः मैं अजीत वसंत, भा.प्र.से. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ०ग०) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेश तक निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ:देखें आदेश कॉपी..
